Talak E Hasan : तलाक़-ए-हसन' क्या है और ये तीन तलाक़ से कैसे अलग है? (BBC Hindi)

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134.6 هزار بار بازدید - 2 سال پیش - सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम
सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला बेनज़ीर की याचिका की सुनवाई के दौरान ये कहा कि इस्लाम में 'तलाक़-ए-हसन' उतना अनुचित भी नहीं है. बेनज़ीर हिना की वकील सुदामिनी शर्मा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि उनकी मुवक्किल का आठ माह का बच्चा है और बेनज़ीर के पति ने किसी अधिवक्ता के ज़रिए तीन बार लिखित रूप में तलाक़ भेजा है और कहा है कि 'तलाक़-ए-हसन' के तहत उन्होंने ऐसा किया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 'ट्रिपल तलाक़' या एक साथ तीन बार तलाक़ कहने से शादी ख़त्म होने को ग़लत करार दिया था. संयोग से सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला भी वर्ष 2017 के अगस्त महीने में ही आया था.

रिपोर्टः सलमान रावी
आवाजः प्रेरणा
वीडियो एडिटः परवाज़ लोन

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2 سال پیش در تاریخ 1401/05/28 منتشر شده است.
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