Bihar: High Court का आदेश, 65 नहीं, 50 फ़ीसद ही रहेगा आरक्षण, लोग क्या बोले? (BBC Hindi)

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106.3 هزار بار بازدید - 3 ماه پیش - बिहार में पटना हाई कोर्ट
बिहार में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 2023 में पारित आरक्षित कोटा बढ़ाने वाले क़ानून को रद्द कर दिया है. बीते साल नवंबर में जाति आधारित सर्वे के नतीजों के आधार पर बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था. इसके तहत आरक्षण के दायरे 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी किया गया था. पटना हाईकोर्ट के फ़ैसले पर छात्र क्या बोले और अब आगे क्या होगा? रिपोर्ट: सीटू तिवारी वीडियो: दीपक जसरोटिया #bihar #reservation #court * ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें- https://www.seevid.ir/fa/result?ytch=UCN7B-QD0Qgn2boVH5Q0pOWg * बीबीसी हिंदी से आप इन सोशल मीडिया चैनल्स पर भी जुड़ सकते हैं- फ़ेसबुक- https://www.facebook.com/BBCnewsHindi ट्विटर- https://twitter.com/BBCHindi इंस्टाग्राम- https://www.instagram.com/bbchindi/ व्हाट्सऐप- https://www.whatsapp.com/channel/0029Vaf8zY1ElagsEvZ4Gp1I बीबीसी हिंदी का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें- https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi
3 ماه پیش در تاریخ 1403/04/09 منتشر شده است.
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