SBI पर कोर्ट का कड़क ऑर्डर | SC dismisses SBI's plea for extra time

Ravish Kumar Official
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3.4 میلیون بار بازدید - 4 ماه پیش - अगर कल तक बिज़नेस खत्म
अगर कल तक बिज़नेस खत्म होने के समय तक स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी नहीं दी, चुनाव आयोग को जानकारी नहीं दी तो बैंक के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इतनी सख़्त चेतावनी आज स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट से मिली है। स्टेट बैंक की अपील की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। बैंक ने माँग की थी कि चुनावी चंदे से जुड़ी जानकारी प्रकाशित करने के लिए 30 जून तक का समय मिले। एक आखिरी दांव कि किसी तरह चंदे के धंधे में शामिल लोगों के नाम छिपा लिए जाएं, उन कंपनियों के नाम छिपा लिए जाएँ, वो अब हाथ से निकल गया। एसबीआई की बहानेबाज़ी को आज कोर्ट की बेंच ने ख़ूब पकड़ा, साफ़ है कुछ किरदारों को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

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4 ماه پیش در تاریخ 1402/12/21 منتشر شده است.
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